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Chhattisgarh: Governor Deka has approved the Chhattisgarh Freedom of Religion Bill, requiring 60 days' prior notice before religious conversion.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों को लेकर सख्त प्रावधान लागू हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अब कानून का रूप मिल गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह विधेयक प्रभावी हो गया है।
60 दिन पहले देनी होगी जानकारी
नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 60 दिन पहले संबंधित जिला प्रशासन को आवेदन देना अनिवार्य होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पारदर्शी और वैधानिक बनाना बताया गया है।
बजट सत्र में हुआ था पारित
यह विधेयक हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पारित किया गया था। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन, प्रलोभन या धोखे से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए लाया गया है।
प्रशासन को मिलेगी निगरानी की जिम्मेदारी
कानून लागू होने के बाद जिला प्रशासन को धर्म परिवर्तन से जुड़े मामलों की निगरानी और सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आवेदन मिलने के बाद प्रशासन जांच कर यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया जा रहा है या नहीं।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
नियमों का पालन नहीं करने या अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून सामाजिक संतुलन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा।