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Delhi High Court: Having a relationship on the pretext of marriage is a crime, horoscope is not an excuse: Delhi High Court
नई दिल्ली। Delhi High Court ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाना और बाद में कुंडली न मिलने का हवाला देकर विवाह से इनकार करना अपराध की श्रेणी में आ सकता है। यह टिप्पणी अदालत ने एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए की।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला को शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए जाते हैं और बाद में वादा तोड़ दिया जाता है, तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा-69 के तहत धोखे से शारीरिक संबंध बनाने का मामला बन सकता है।
जमानत याचिका खारिज
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को बार-बार भरोसा दिलाया था कि शादी में कुंडली को लेकर कोई बाधा नहीं होगी। दोनों एक-दूसरे को करीब आठ साल से जानते थे।
पीड़िता ने नवंबर 2025 में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में आरोपी और उसके परिवार के आश्वासन पर शिकायत वापस ले ली गई। हालांकि, बाद में कुंडली न मिलने का आधार बताकर शादी से इनकार कर दिया गया।
अदालत की सख्त टिप्पणी
अदालत ने कहा कि यह केवल रिश्ता टूटने का मामला नहीं है। घटनाक्रम से स्पष्ट है कि आरोपी ने परिवार के कुंडली मिलान पर जोर देने की जानकारी होने के बावजूद शादी का भरोसा दिलाया।