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Holiday calendar for 2027 released in Chhattisgarh
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सार्वजनिक अवकाश, सामान्य अवकाश और ऐच्छिक अवकाश की सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई है। इसमें त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और विभिन्न महापुरुषों की जयंती के अवसर पर मिलने वाली छुट्टियों का विवरण दिया गया है। यह सूची प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2027 में गणतंत्र दिवस, होली, ईद-उल-फितर, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे अवसरों को अवकाश सूची में शामिल किया गया है।
2027 में सार्वजनिक अवकाश कब-कब रहेंगे?
सरकार की अधिसूचना में सार्वजनिक अवकाश की सूची के अंतर्गत 15 अवसरों का उल्लेख है। इनमें प्रमुख छुट्टियां इस प्रकार हैं:
- 22 जनवरी, शुक्रवार: छेरछेरा
- 26 जनवरी, मंगलवार: गणतंत्र दिवस
- 20 फरवरी, शनिवार: संत रविदास जयंती
- 6 मार्च, शनिवार: महाशिवरात्रि
- 10 मार्च, बुधवार: ईद-उल-फितर
- 22 मार्च, सोमवार: होली
- 26 मार्च, शुक्रवार: गुड फ्राइडे
- 2 अप्रैल, शुक्रवार: भक्त माता कर्मा जयंती
- 14 अप्रैल, बुधवार: डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती
- 15 अप्रैल, गुरुवार: रामनवमी
- 19 अप्रैल, सोमवार: महावीर जयंती
- 17 मई, सोमवार: ईद-उल-जुहा (बकरीद)
- 20 मई, गुरुवार: बुद्ध पूर्णिमा
- 16 जून, बुधवार: मोहर्रम
- 18 जून, शुक्रवार: कबीर जयंती
- 2 अगस्त, सोमवार: हरेली
- 9 अगस्त, सोमवार: विश्व आदिवासी दिवस
- 17 अगस्त, मंगलवार: रक्षाबंधन
- 25 अगस्त, बुधवार: कृष्ण जन्माष्टमी
- 3 सितंबर, शुक्रवार: हरितालिका (तीजा पर्व)
- 2 अक्टूबर, शनिवार: महात्मा गांधी जयंती
- 29 अक्टूबर, शुक्रवार: दीपावली
- 4 नवंबर, गुरुवार: छठ पूजा
- 18 दिसंबर, शनिवार: गुरु घासीदास जयंती
- 25 दिसंबर, शनिवार: क्रिसमस दिवस
ध्यान दें: ऊपर दी गई सूची में सार्वजनिक अवकाश वाली अधिसूचना के 15 अवसरों के साथ सामान्य अवकाश सूची के कुछ अतिरिक्त त्योहार भी शामिल हैं। अलग-अलग श्रेणियों की आधिकारिक सूची के अनुसार ही अवकाश की पुष्टि करें।
सामान्य अवकाश की सूची में क्या-क्या शामिल है?
सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी कार्यालयों और संस्थानों के लिए सामान्य अवकाश की अलग सूची भी जारी की है। इसमें छेरछेरा, गणतंत्र दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, होली, गुड फ्राइडे, भक्त माता कर्मा जयंती, डॉ. आंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, ईद-उल-जुहा, बुद्ध पूर्णिमा, मोहर्रम, कबीर जयंती, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका, गांधी जयंती, दीपावली, छठ पूजा, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस शामिल हैं।
इस सूची में कई त्योहार सप्ताहांत पर पड़ रहे हैं। ऐसे में छुट्टियों की योजना बनाते समय तारीख के साथ सप्ताह के दिन पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।
ऐच्छिक अवकाश भी घोषित
सरकार ने वर्ष 2027 के लिए ऐच्छिक अवकाश की सूची भी जारी की है। इसमें नववर्ष दिवस, लुई ब्रेल का जन्म दिवस, राजिम भक्तिन माता जयंती, मकर संक्रांति/पोंगल, गुरु गोविंद सिंह जयंती, शहीद गेंदसिंह शहादत दिवस, मां शाकंभरी जयंती, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती, बसंत पंचमी, छत्रपति शिवाजी जयंती, राजिम मेला माघ पूर्णिमा, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, जमात-उल-विदा, वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस, भाई दूज, रंगपंचमी, गुड़ी पड़वा, चैत्रचंड, वैशाखी, हाटकेश्वर जयंती, धरती पूजा, सेन जयंती, शंकराचार्य जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म दिवस, नाग पंचमी, हरेछठ, पोला, गणेश चतुर्थी, नवाखाई, डोला ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, विश्वकर्मा जयंती, अग्रसेन जयंती, दशहरा, दीपावली से जुड़े पर्व और विभिन्न जयंती शामिल हैं।
ऐच्छिक अवकाश की सूची में कुल 51 अवसर दिए गए हैं। हालांकि, सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छानुसार इनमें से अधिकतम तीन ऐच्छिक अवकाश ही ले सकेंगे।
रविवार को पड़ने वाले त्योहारों के लिए अलग छुट्टी नहीं
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो त्योहार रविवार को पड़ रहे हैं, उनके लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सार्वजनिक अवकाश की सूची में स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, दशहरा (विजयादशमी) और गुरु नानक जन्म दिवस जैसे अवसर रविवार को पड़ने के कारण अलग से शामिल नहीं किए गए हैं।
इसी तरह ऐच्छिक अवकाश की सूची में भी रविवार को पड़ने वाले कुछ अवसरों को शामिल नहीं किया गया है।
बैंकों और सरकारी कार्यालयों के लिए अलग व्यवस्था
अधिसूचना में उल्लेख है कि सार्वजनिक अवकाश की सूची में क्रमांक 7 पर दर्ज अवकाश केवल बैंकों और कोषालयों के लिए घोषित है। इसलिए सभी अवकाशों को प्रत्येक कार्यालय या संस्थान पर समान रूप से लागू मानने से पहले संबंधित विभाग के नियमों को देखना जरूरी है।