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IPS Deepanshu Kabra will now investigate the case involving Ratanlal Dangi; the High Court has sought a response from the Home Department regarding a fair investigation.
बिलासपुर : निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हुई। बिलासपुर निवासी एक महिला ने शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान पुलिस मुख्यालय की ओर से मामले की जांच को लेकर नई व्यवस्था की जानकारी अदालत को दी गई।
पुलिस मुख्यालय ने अदालत को बताया कि मामले की आगे की जांच आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा से कराने का प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है। इसके साथ ही आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए जाने का सुझाव दिया गया है।पुलिस विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि प्रारंभिक जांच में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाए गए हैं। इसी आधार पर मामले की आगे की जांच की प्रक्रिया तय की जा रही है।
याचिकाकर्ता महिला की ओर से अदालत में पूर्व में की गई जांच की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। महिला के अधिवक्ता ने बताया कि शुरुआती जांच तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को सौंपी गई थी।याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारी की वरिष्ठता और विभागीय पदक्रम को देखते हुए जांच की निष्पक्षता पर संदेह जताया गया था। इसी के बाद पुलिस विभाग ने जांच के लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच से जुड़े पहलुओं पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत के निर्देश के बाद अब विभाग को जांच की नई व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।इससे पहले भी हाई कोर्ट ने अगस्त में गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा था। अब नई जांच व्यवस्था के प्रस्ताव के बाद मामले की आगामी सुनवाई में विभाग की ओर से स्थिति और स्पष्ट किए जाने की उम्मीद है।