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Jaggi Murder Case: Supreme Court issues interim relief to Amit Jogi, notice to CBI and state government
नई दिल्ली। बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट रूम नंबर-2 में हुई इस सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अमित जोगी द्वारा दायर दो अलग-अलग अपीलों पर विचार किया गया।
CBI की अनुपस्थिति पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य जांच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि एजेंसी की मौजूदगी के बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।
नोटिस जारी, जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI, राज्य सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष सतीश जग्गी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने सभी पक्षों से मामले में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
अमित जोगी को अंतरिम राहत
अदालत ने अहम राहत देते हुए कहा कि याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक अमित जोगी को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस फैसले को जोगी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।