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Raipur News: Collection of parking fee in mall declared illegal
रायपुर। आम उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ रायपुर ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह फैसला उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद आया। उन्होंने स्वयं इस मामले की पैरवी की।
क्या था मामला?
15 जून 2025 को परिवादी अपने चारपहिया वाहन से अंबुजा मॉल पहुंचे थे, जहां उनसे ₹30 पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने आपत्ति जताई कि वे केवल अपनी माता को छोड़कर लौटना चाहते हैं और पार्किंग सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बावजूद मॉल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि वहां “फ्री पिक-अप और ड्रॉप” की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
इस पर आपत्ति जताते हुए अधिवक्ता शुक्ला ने मॉल के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की और पार्किंग शुल्क को अवैध घोषित करने की मांग के साथ मानसिक क्षति के लिए ₹50,000 मुआवजे की भी मांग की।
न्यायालय की टिप्पणी और निर्णय
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने विभिन्न उपभोक्ता आयोगों और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली अनुचित और अवैध है। आयोग ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए मॉल को तत्काल प्रभाव से पार्किंग शुल्क लेना बंद करने का आदेश दिया।
आम जनता को राहत
यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। शहर में मॉल और व्यावसायिक परिसरों द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली लंबे समय से विवाद का विषय रही है। आयोग का यह आदेश भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।