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Law degree no longer required for Supreme Court journalism(फोटो- सौजन्य Law Trend )
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायालय को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए मान्यता आवश्यकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायालय को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए कानून की डिग्री के लिए पहले की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
Law Trend के अनुसार मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नई नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले एक शर्त थी जिसके लिए कानून की डिग्री की ज़रूरत थी, जिसे हमने अनावश्यक पाया और इसे खत्म करने का फ़ैसला किया है।”
बता दें कि, इस कदम से पत्रकारों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा तक पहुँच, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को कवर करने वालों के लिए रसद को सरल बनाना शामिल है।
पत्रकारों के लिए मान्यता आवश्यकताओं को आसान बनाने का हालिया निर्णय न्यायपालिका को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के व्यापक लक्ष्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।