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Major action against pollution: Welcome Distillery sealed; operations cannot resume without High Court order.
रायपुर। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और प्रदूषण संबंधी गंभीर शिकायतों के बाद कोटा स्थित वेलकम डिस्टलरी को बंद कर दिया गया है। अब इस इकाई का संचालन तभी शुरू हो सकेगा, जब हाईकोर्ट से इसकी अनुमति मिलेगी। मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय की आगामी सुनवाई में होगा।
मीडिया रिपोर्ट के बाद हरकत में आया प्रशासन
डिस्टलरी से हो रहे कथित प्रदूषण का मामला सामने आने के बाद 7 मई को पर्यावरण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की थी। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
जांच रिपोर्ट में पाया गया कि प्रदूषण की निगरानी के लिए लगाए गए महत्वपूर्ण उपकरण बंद थे। इसके अलावा जल शोधन संयंत्र भी निर्धारित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा था। विभाग ने यह भी पाया कि नवंबर 2025 में लगाया गया 56 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना अब तक जमा नहीं कराया गया था।
नोटिस के बाद भी नहीं दे सके संतोषजनक जवाब
इन अनियमितताओं को आधार बनाकर 8 मई को डिस्टलरी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। 14 मई को हुई पहली सुनवाई में भी प्रबंधन संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 जून को कोर्ट कमिश्नर एडवोकेट अपूर्व त्रिपाठी पर्यावरण विभाग की टीम के साथ स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे।
जहरीले उत्सर्जन और अपशिष्ट को लेकर उठे सवाल
निरीक्षण और शिकायतों में यह आरोप भी सामने आया कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट आसपास के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। स्थानीय स्तर पर पशुओं की मौत और जल स्रोतों के प्रदूषित होने संबंधी शिकायतें भी जांच के दायरे में लाई गई हैं।
भाटिया वाइंस पर भी लटक रही कार्रवाई की तलवार
पर्यावरण विभाग की जांच में सरगांव स्थित भाटिया वाइंस में भी कई खामियां सामने आई हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां अपशिष्ट जल को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद नहीं है। विभाग ने तत्काल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा मछलियों की मौत से जुड़ी जांच रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी को कारण बताया गया है। इन तथ्यों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
6 जुलाई की सुनवाई में हो सकता है बड़ा फैसला
वेलकम डिस्टलरी के साथ-साथ भाटिया वाइंस से जुड़े मामले पर भी 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। सूत्रों के अनुसार अदालत दोनों मामलों में पर्यावरणीय मानकों के पालन और भविष्य की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट भाटिया वाइंस के संचालन पर चार महीने तक रोक लगा चुका है। ऐसे में आगामी सुनवाई पर उद्योग और प्रशासन दोनों की नजरें टिकी हुई हैं।