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Major change in railway ticket cancellation: No refund if cancellation is less than eight hours away
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन और यात्रा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ेगा। अब अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म टिकट ट्रेन प्रस्थान से आठ घंटे से कम समय में रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा चार घंटे थी।
रिफंड का नया स्लैब
नए नियमों के अनुसार, अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो यात्रियों को लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा। वहीं, 24–72 घंटे पहले रद्द करने पर 25% शुल्क कटेगा और 8–24 घंटे पहले रद्द करने पर 50% शुल्क लागू होगा। ये बदलाव 1 से 15 अप्रैल के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
नई सुविधाएँ यात्रियों के लिए
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने और खाली सीटों के बेहतर उपयोग के लिए उठाया गया है। अब काउंटर टिकट को देश के किसी भी स्टेशन से कैंसिल किया जा सकेगा। ई-टिकट भी कैंसिल होते ही रिफंड अपने आप शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा, यदि ट्रेन रद्द होती है या तीन घंटे से ज्यादा लेट होती है, तो पूरा पैसा वापस मिलेगा। यात्रियों को यह भी सुविधा दी गई है कि ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
इस नए नियम से यात्रियों को टिकट रद्द करने और रिफंड पाने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी हो जाएगी।