

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Raipur News: Violation of norms in Salasar Vihar project; RERA imposes a penalty of Rs 25 lakh on the promoter.
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित सालासर विहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा के आदेश के अनुसार, प्रोजेक्ट का पंजीयन कराए बिना भूखंडों का विभाजन कर उनकी बिक्री की गई, जिसे नियमों का उल्लंघन माना गया है।
प्राधिकरण ने सालासर विहार प्रोजेक्ट की लागत 2 करोड़ 50 लाख 75 हजार रुपये आंकी है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, प्रोजेक्ट की लागत के 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।
रेरा के आदेश में रायपुर जिले की आरंग तहसील के ग्राम ओड़का स्थित प्रोजेक्ट में 1,000 वर्गफीट के भूखंड क्रमांक 191 की बिक्री का उल्लेख किया गया है। आदेश के मुताबिक, प्रमोटर ने प्रोजेक्ट को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर भूखंड बेचे और खरीदार से बिक्री की राशि प्राप्त की। प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन माना है।
प्राधिकरण ने प्रमोटर को 45 दिनों के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, प्रोजेक्ट का पंजीयन कराने और निर्धारित जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के जरिए रेरा ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भूखंडों की बिक्री के लिए कानूनी प्रावधानों और पंजीयन संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।