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Saif Ali Khan gets big relief from Supreme Court, stay on High Court's decision in property dispute of Rs 15,000 crore
भोपाल। एमपी की राजधानी भोपाल के आखिरी नवाब, हमीदुल्ला खान की ₹15,000 करोड़ की पैतृक संपत्ति के विवाद में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार, 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें हाई कोर्ट ने संपत्ति विवाद को फिर से सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया था।
यह विवाद भोपाल रियासत के आखिरी शासक नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति से जुड़ा है। उनकी सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान थीं, जो पाकिस्तान चली गईं। इसके बाद उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, जिनकी शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी, संपत्ति की उत्तराधिकारी बनीं।
साजिदा के बेटे मंसूर अली खान पटौदी ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी, और उनके बच्चे सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान हैं।
निचली अदालत ने सैफ, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनों को इस संपत्ति का मालिक माना था। हालाँकि, इस साल जुलाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए निचली अदालत के पास भेज दिया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत को एक साल के भीतर मामले को निपटाने का निर्देश दिया था।
इस फैसले के खिलाफ सैफ अली खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है।
पटौदी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में मध्य प्रदेश में स्थित लगभग ₹15,000 करोड़ की शाही संपत्तियों पर अपनी एकमात्र विरासत को बहाल करने की मांग की है। दूसरी ओर, संपत्ति के अन्य दावेदारों, बेगम सुरैया राशिद और नवाब मेहर ताज साजिद सुल्तान ने निचली अदालत के फैसले को अनुचित बताते हुए कहा था कि संपत्ति का बँटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होना चाहिए।