Supreme Court orders compensation of Rs 640 crore to NHAI for the construction of road from Pachpedi block to Shadani Darbar.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 640 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मुआवजा, पचपेड़ी नाके से शदाणी दरबार तक फोरलेन निर्माण के दौरान प्रभावित हुए नागरिकों को दिया जाएगा।
कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया कि एनएचएआई को 320 करोड़ रुपये का मुआवजा तत्काल प्रभावित लोगों को देने की बात कही है। इसके अलावा बची हुई रकम को अगले 6 महीने के अंदर देने की बात भी कही है। साथ ही, फोरलेन के दोनों ओर सर्विस लेन बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए, उन स्थानों पर बने निर्माणों को तोड़ने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है।
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