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Chhattisgarh: The Chhattisgarh Legislative Assembly passed the Town and Country Planning (Amendment) Bill 2026, which will curb illegal plotting.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ विधानसभा ने नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया था।
शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की पहल
सदन में चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते अनियंत्रित विस्तार और अवैध प्लॉटिंग की समस्या बढ़ रही है। मौजूदा व्यवस्था में नगर विकास योजनाएं मुख्य रूप से रायपुर विकास प्राधिकरण और नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण तक सीमित रही हैं, जिससे योजनाओं का विस्तार अपेक्षाकृत कम रहा।
अब अधिक एजेंसियां कर सकेंगी योजना निर्माण
संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-38 में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार अब नगर विकास योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकृत एजेंसियों का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके तहत राज्य शासन के अभिकरणों और सरकारी कंपनियों को भी इस कार्य में शामिल किया जा सकेगा।
इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जैसे संस्थान भी नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में भागीदारी निभा सकेंगे।
औद्योगिक और आवासीय विकास को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इस संशोधन से योजनाओं की संख्या बढ़ेगी और उद्योगों तथा आवासीय परियोजनाओं के लिए व्यवस्थित भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे। इससे राज्य में निवेश और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
सुनियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विश्वास जताया कि यह विधेयक छत्तीसगढ़ के शहरी परिदृश्य को अधिक व्यवस्थित और विकासोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर नियंत्रण स्थापित करने में भी यह कारगर साबित होगा।