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CG High Court: The Deputy Commissioner arrived at the High Court late and in casual attire, the court expressed displeasure during the hearing.
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर की कार्यप्रणाली और अदालत में पेश होने के तरीके पर सख्त नाराजगी जताई। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान अधिकारी न केवल देर से पहुंचे, बल्कि उनके कैजुअल पहनावे को लेकर भी कोर्ट ने कड़ी आपत्ति दर्ज की।
“क्या आपको हाईकोर्ट का ड्रेसकोड भी नहीं पता?”
सुनवाई के दौरान जब डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए, तो उनके अनौपचारिक पहनावे को देखकर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। अदालत ने पूछा, “क्या यही आपका ड्रेसकोड है? जैसा मन किया वैसे ही चले आए। क्या आपको यह भी पता नहीं कि हाईकोर्ट में किस ड्रेसकोड में आया जाता है?”
कोर्ट ने कहा कि एक प्रशासनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अदालत की गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल की पूरी जानकारी हो।
“आप सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर?”
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारी से पूछा कि वे सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर। अधिकारी ने जवाब दिया कि वे डिप्टी कमिश्नर हैं। इसके बाद अदालत ने पूछा कि वे प्रमोटी अधिकारी हैं या डायरेक्ट भर्ती। अधिकारी ने बताया कि वे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
मामले में देरी पर भी जताई नाराजगी
हाईकोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद अधिकारी समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि मामला उनकी वजह से लंबित पड़ा हुआ है, फिर भी वे समय की गंभीरता नहीं समझ रहे।