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Vijay Mallya's statement in Bombay High Court, said- the date of return to India is not fixed
मुंबई। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि वह ब्रिटेन से भारत कब लौटेंगे, इसकी कोई तय तारीख नहीं बता सकते। उन्होंने अदालत में 2018 के भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर वह अपनी याचिका पर सुनवाई चाहते हैं, तो उन्हें भारत लौटना होगा।
पासपोर्ट रद्द, यात्रा पर रोक
सुनवाई के दौरान विजय माल्या के वकील ने बताया कि भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट 2016 में रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की एक अदालत के आदेश के चलते वह वहां से बाहर भी नहीं जा सकते। उनके पास न तो भारतीय पासपोर्ट है और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन करने की अनुमति।
अदालत की सख्त टिप्पणी
जस्टिस चंद्रेश्वर और जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने स्पष्ट किया कि अगर माल्या चाहते हैं कि उनकी याचिका पर विचार हो, तो उन्हें पहले भारत लौटना चाहिए। अदालत का रुख साफ है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय माल्या आगे क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वापसी की कोई निश्चित तारीख तय नहीं है। मामले की अगली सुनवाई पर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।