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Will the exemption of Rs 12 lakh remain intact in the new tax law or not?
नई दिल्ली। सरकार ने इनकम टैक्स कानून में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोमवार को नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पेश किया। इस बिल को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया, जो अब तक लागू पुराने 1961 के इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा।
इस नए बिल में संसदीय चयन समिति की अधिकतर सिफारिशों को शामिल किया गया है। इससे पहले, 13 फरवरी को पेश किया गया पुराना इनकम टैक्स बिल सरकार ने वापस ले लिया था ताकि भ्रम की स्थिति न बने।
नए आयकर बिल को लेकर पिछले कुछ समय से यह अफवाह चल रही थी कि नए इनकम टैक्स कानून में 12 लाख रुपये तक की टैक्स छूट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स छूट जारी रहेगी। उन्होंने मीडिया में चल रही अफवाहों को बेबुनियाद बताया।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि नए बिल में ड्राफ्टिंग की गलतियों को सुधारा गया है। शब्दों और परिभाषाओं का मिलान किया गया है। इसके अलावा जरूरी कानूनी संशोधन जोड़े गए हैं।