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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव से लेकर बस्तर फाइटर्स के सेवा नियमों में संशोधन, निजी विश्वविद्यालय कानून में बदलाव, जीएसटी और वैट संशोधन, उद्योगों को बढ़ावा देने, कारोबार को आसान बनाने के लिए नए विधेयक तथा नवा रायपुर में वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना सहित कई अहम फैसले लिए।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अब केंद्रीय विद्युत उपक्रमों को भुगतान के लिए त्रिपक्षीय समझौते की जगह आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) प्रणाली अपनाएगी। इससे एनटीपीसी समेत अन्य कंपनियों से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।
बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े नियम, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी।
निजी विश्वविद्यालय कानून में बदलाव: निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़े कानून में संशोधन कर रक्षित निधि, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और यूजीसी मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया।
वैट अधिकरण होगा समाप्त: जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद वैट मामलों में कमी को देखते हुए वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त किया जाएगा। लंबित मामलों का निपटारा अब राजस्व मंडल करेगा।
GST कानून में संशोधन: करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया सरल और तेज बनाने के उद्देश्य से संशोधन को मंजूरी दी गई।
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम में संशोधन कर निवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक: कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाने के लिए नया विधेयक मंजूर किया गया। इसमें डीम्ड परमिशन, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि ऐसा कानून लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।
नवा रायपुर OTS योजना: एनआरडीए के भूखंड और परिसरों के बकाया ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी मिली।
जल प्रदूषण कानून अपनाने की मंजूरी: जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाया जाएगा।
किराया नियंत्रण कानून में संशोधन: मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा देने और मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवादों के त्वरित समाधान के लिए भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।
राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम: 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया।