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रायपुर। बहुचर्चित महादेव सट्टा एप मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बड़ा कदम उठाते हुए रायपुर की विशेष अदालत में 25 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं। वहीं, बाकी 17 आरोपी पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुके हैं।
सीबीआई की ओर से जिन 25 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया है, उनमें रितेश यादव, राहुल वक्ते, सतीश चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी, भीम यादव, अमित अग्रवाल, अर्जुन यादव, नीतीश दीवान, किशन लाल शर्मा, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, अनिल उर्फ अतुल अग्रवाल, सहदेव सिंह यादव, भारत ज्योति, विश्वजीत राय, अतुल सिंह, असीम दास, विकास चपड़िया, रोहित गुलाटी, विकास आहूजा, धीरज आहूजा और अनिल दम्मानी शामिल हैं।
चार्जशीट दाखिल करने के साथ ही सीबीआई ने अदालत से आठ आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कराया है। इनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, अनिल उर्फ अतुल अग्रवाल, विकास चपड़िया, रोहित गुलाटी, विकास आहूजा और धीरज आहूजा के नाम शामिल हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता शशांक मिश्रा के अनुसार, जब इस मामले की जांच राज्य की एसीबी के पास थी, उसी दौरान 17 आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी थी। बाद में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर जांच सीबीआई को सौंप दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सीबीआई को भी स्वतः पक्षकार बनाया था। इसलिए सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बावजूद इन 17 आरोपियों की जमानत प्रभावी रहेगी और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
सीबीआई ने असीम दास के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें जमानत की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार वे निर्धारित तिथियों पर अदालत में पेश होकर मुचलके पर रिहा होते रहेंगे।
गौरतलब है कि असीम दास वही व्यक्ति हैं, जिनकी कार से कथित तौर पर करोड़ों रुपये नकद बरामद होने का दावा जांच एजेंसियों ने किया था। अब सीबीआई की चार्जशीट के साथ इस बहुचर्चित मामले की न्यायिक प्रक्रिया एक नए चरण में पहुंच गई है।