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रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के मामले में नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने शासन को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के तीन लाख से अधिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्ष 2017 से लंबित बताया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने विगत गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई।
फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को कर्मचारियों एवं पेंशनरों का वैधानिक अधिकार मानते हुए भुगतान के आदेश दिए हैं। उसी निर्णय के अनुपालन में राज्य में भी लंबित डीए और डीआर के भुगतान की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत की गई है।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल ने बताया कि छह फरवरी को आयोजित बैठक में न्यायालय जाने का निर्णय लिया गया था। उनका कहना है कि वर्ष 2017 से लंबित डीए और एरियर भुगतान को लेकर शासन को लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए वह संवाद, सड़क और न्यायालय—तीनों स्तरों पर संघर्ष जारी रखेगा। अब सभी की नजरें राज्य सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।