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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में निजी हिंदी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को दे दिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी।
दरअसल, एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित करने का प्रावधान किया गया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने विभाग के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका निरस्त कर दी।
इस फैसले के बाद प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ (सीजी बोर्ड) से मान्यता प्राप्त लगभग 6200 निजी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा का आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। इससे इन स्कूलों पर विभाग का सीधा नियंत्रण रहेगा और मान्यता प्राप्त संस्थानों की वास्तविक स्थिति पर निगरानी भी संभव होगी।
मामले में सामाजिक कार्यकर्ता विकास तिवारी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर छात्रों और अभिभावकों का पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फर्जी स्कूलों के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रवेश के समय अभिभावकों को सीबीएसई से परीक्षा दिलाने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन परीक्षा के समय सीजी बोर्ड से परीक्षा दिलाने की बात सामने आती है। ऐसे में छात्र और पालक असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि वे सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देंगे। आदेश की प्रति मिलने के बाद अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर की जाएगी। उनका आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है।