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छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मियों के संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य मीडिया से जुड़े लोगों को धमकी, हमला या किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचाना है।
सरल शब्दों में समझें तो अब यदि किसी पत्रकार के साथ उसके काम के दौरान मारपीट, डराने-धमकाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा।
कानून की खास बातें
पत्रकारों पर हमला या दबाव डालना अब दंडनीय अपराध होगा।
ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
दोषी पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकेगी।
पत्रकारों को बिना डर के अपना काम करने का अधिकार मिलेगा।