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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने रमज़ान के पवित्र माह के मद्देनज़र मुस्लिम शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को कार्यालय समय से एक घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था रमज़ान माह की शुरुआत से उसके समापन तक प्रभावी रहेगी।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रमज़ान माह में रोज़ा रखने वाले कर्मचारियों को अपने धार्मिक कर्तव्यों के पालन में सहूलियत देने के लिए कार्यालय समय समाप्त होने से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई है। शासन ने इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए हैं।
रमज़ान माह 19 फरवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं और इबादत में समय व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन रात को विशेष नमाज़ ‘तरावीह’ अदा की जाती है, जिसमें पवित्र कुरआन शरीफ का पाठ किया जाता है। दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को इफ्तार किया जाता है, इसलिए समय से पूर्व छुट्टी मिलने से कर्मचारियों को धार्मिक कर्तव्यों के पालन में सुविधा मिलती है।
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय धार्मिक आस्था और सामाजिक समरसता के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इसे पवित्र माह रमज़ान के दृष्टिगत सराहनीय कदम बताया और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने वाला कदम करार दिया।
