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रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म आज़ादी विधेयक, 2026 का ड्राफ्ट मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य ज़बरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी या गलत जानकारी के जरिए किसी धर्म को बदलने से रोक लगाना है। अब यह बिल विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है।
मीटिंग के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कैबिनेट ने 13 राजनीतिक विरोध से जुड़े मामलों को वापस लेने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा, नॉन-कन्वेंशनल एनर्जी प्रोजेक्ट और प्लांट्स के लिए ग्रांट रेट और सब्सिडी का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। इसके तहत 2–6 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले घरेलू बायोगैस प्लांट के लिए 9,000 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसले
1. छत्तीसगढ़ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2026 और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का ड्राफ्ट मंजूर।
2. छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल, 2026 मंजूर, जिससे ग्रुप C और D के तकनीकी व गैर-तकनीकी पदों के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बनेगा।
3. छत्तीसगढ़ पब्लिक रिक्रूटमेंट एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2026 मंजूर, जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा।
4. छत्तीसगढ़ सेस (अमेंडमेंट) बिल, 2026 मंजूर, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला अतिरिक्त सेस हटा दिया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने कहा कि धर्मांतरण बिल और अन्य विधेयक राज्य में कानूनी प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाए जा रहे हैं।