

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

durg-surguja-land-registry-new-rates-march-2026
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने दुर्ग और सरगुजा जिलों में जमीन रजिस्ट्री के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है। ये नई दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी।
इससे पहले 20 नवम्बर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों का विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ था। इसके बाद शासन ने पुनरीक्षण के लिए संबंधित जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। शासन के निर्देशों के अनुरूप दुर्ग एवं सरगुजा जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए।
इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया। समग्र समीक्षा और चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिलों से प्राप्त संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें दोनों जिलों में 2 मार्च 2026 से लागू होंगी। आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई दरों की विस्तृत जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए नवीन पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं, जिससे प्रदेशभर में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया नई दरों के अनुसार संचालित होगी।