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gst tribunal appeal deadline extended july 31 2026
नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में अपील दायर करने वाले करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर जीएसटी ट्रिब्यूनल (GSTAT) में अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब करदाता 31 जुलाई, 2026 तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून, 2026 तय की गई थी।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय विभिन्न हितधारकों (stakeholders) और करदाताओं से मिले अनुरोधों के बाद लिया गया है।
आवेदकों ने शिकायत की थी कि अंतिम समय में जीएसटीएटी (GSTAT) प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक दबाव (लोड) होने के कारण उन्हें अपनी अपील दाखिल करने में गंभीर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
पिछले महज 15 दिनों के भीतर ही पोर्टल पर 30,000 से अधिक अपीलें दाखिल की गईं। वहीं, एक ही दिन में रिकॉर्ड सर्वाधिक 5,500 अपीलें दर्ज की गईं, जिसके कारण सिस्टम पर लोड बढ़ गया।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में करदाताओं को सलाह दी है कि वे अब अंतिम समय (31 जुलाई) का इंतजार न करें और समय रहते अपनी अपील दर्ज करा लें।
4.80 लाख से अधिक मामले लंबित 1 जुलाई, 2017 को देश में जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं और जीएसटी विभाग के बीच कई विवाद चल रहे हैं। पहले इन मामलों का निपटारा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता था, जिससे फैसलों में काफी देरी होती थी। वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 4.80 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटीएटी के पूरी तरह सक्रिय होने से इन सभी मामलों का समाधान बहुत तेजी से हो सकेगा।
विशेषज्ञों (जैसे एएमआरजी ग्लोबल के प्रबंध साझेदार रजत मोहन) का कहना है कि सरकार का यह फैसला ट्रिब्यूनल के पूर्ण रूप से कामकाज शुरू होने तक करदाताओं के अपील करने के अधिकार की पूरी तरह रक्षा करता है।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की शुरुआत पिछले वर्ष सितंबर (2025) में हुई थी। इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है।
केंद्र सरकार अब तक देश भर में जीएसटीएटी की 31 राज्य पीठों (State Benches) और दिल्ली स्थित एक प्रधान पीठ (Principal Bench) को अधिसूचित कर चुकी है।
सरकार ने मई 2024 में ही सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को जीएसटीएटी की प्रधान पीठ का चेयरमैन नियुक्त किया था।