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कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से रिश्तों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय विवाहित महिला पर एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी महिला को पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग और आरोपी महिला की मुलाकात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और जान-पहचान दोस्ती में बदल गई। बातचीत का यह सिलसिला मुलाकातों तक जा पहुँचा, जिसका अंत एक आपराधिक घटना के रूप में हुआ।
पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि 1 अप्रैल 2026 को आरोपी महिला ने उसे भोरमदेव रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। होटल में महिला ने नाबालिग पर भावनात्मक दबाव (Emotional Pressure) बनाया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी महिला ने नाबालिग को डराया-धमकाया, ताकि वह किसी को कुछ न बता सके।
धमकियों के कारण नाबालिग गहरे मानसिक तनाव में आ गया था, जिसके चलते उसने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हालांकि, बाद में हिम्मत जुटाकर उसने परिजनों को आपबीती सुनाई और सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
कबीरधाम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
इस घटना के बाद कबीरधाम पुलिस ने आम जनता, विशेषकर युवाओं और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से बचें। अपनी निजी जानकारी और लोकेशन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि कोई आपको डराता, धमकाता या ब्लैकमेल करता है, तो डरे नहीं। तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें।