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रायपुर। मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त महिला बदमाश मुस्कान रात्रे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बनने के कारण यह कदम उठाया गया है।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, अवैध गांजा बिक्री, अवैध शराब कारोबार समेत 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई।
जारी आदेश के मुताबिक मुस्कान रात्रे को रायपुर, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहना होगा। इस दौरान वह बिना अनुमति इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को कमजोर करना और उसके माध्यम से संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। लंबे समय से क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में उसके प्रभाव को लेकर भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश की अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित जिलों की सीमा में प्रवेश करती है तो उसके खिलाफ अलग से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।