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रायपुर। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रांतीय महासम्मेलन में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए एनएचएम कर्मियों को उनकी 33 दिनों की हड़ताल अवधि का पूरा वेतन देने का ऐलान किया है।
यह महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय महासम्मेमलन के दौरान की।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा,
स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़: एनएचएम कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की असली रीढ़ हैं। राज्य के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
कोरोना संकट के समय, जब पूरी दुनिया दहशत में थी, तब इन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा की और एक मिसाल पेश की। आज भी बस्तर सहित कई ऐसे अंदरूनी क्षेत्र हैं, जहां पहुंचना बेहद कठिन है। लेकिन एनएचएम के कर्मचारी पैदल चलकर, नदी-नाले पार कर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर कर रहा जांच: सीएम
मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में चल रहे 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब गांव-गांव जाकर लोगों की सेहत की जांच कर रही है।
सीएम ने जानकारी दी कि इस अभियान के तहत अब तक बस्तर की लगभग 90 प्रतिशत आबादी की स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। नक्सलवाद के उन्मूलन के बाद बस्तर में विकास और जनकल्याण की नई राहें खुली हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार सबसे अहम कड़ी है।
इस महासम्मेलन में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी एनएचएम कर्मचारियों के हित में कई बड़ी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जशपुर से लेकर सुकमा तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में एनएचएम कर्मचारियों की अहम भूमिका है।
कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने निम्नलिखित घोषणाएं और प्रावधान साझा किए।
अब एनएचएम कर्मचारियों को भी कैशलेस उपचार योजना का सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा की सुविधा लागू कर दी गई है, जिसके तहत निम्नलिखित सहायता राशि का प्रावधान है।
सामान्य मृत्यु होने पर ₹6 लाख
दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹1 करोड़ 40 लाख
स्थायी दिव्यांगता की स्थिति मेंसमान सहायता राशि का प्रावधान