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raipur fafadih liquor shop overpricing case excise sub inspector suspended
रायपुर। राजधानी रायपुर की फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचने का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में संबंधित आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं शराब विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फाफाडीह विदेशी मदिरा दुकान में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव निर्धारित मूल्य 240 रुपये प्रति पाव के हिसाब से 480 रुपये में बेचने के बजाय 500 रुपये वसूले गए। इस प्रकार उपभोक्ता से कुल 20 रुपये अधिक लिए जाने की पुष्टि हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त ने आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है।
वहीं, अधिक कीमत पर शराब बिक्री की पुष्टि होने के बाद दुकान में कार्यरत विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक मूल्य वसूलने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।