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रायपुर में कृषि भूमि को अवैध रूप से आवासीय जमीन बताकर प्लाटिंग करने वालों पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सख्ती जारी रखी है। राजधानी की बोरियाकला में चल रहे आरम सिटी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में RERA ने बड़ी अनियमितता पाई और प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी है।
जांच में यह सामने आया कि बिल्डर सचिन बाफना द्वारा बिक रही जमीन राजस्व रिकॉर्ड (B-1, P-2) में अभी भी कृषि प्रयोजन की भूमि के रूप में दर्ज है। यानी इस जमीन का अधिकृत उपयोग केवल खेती के लिए ही संभव है। शिकायत RERA तक पहुंची और जांच में पुष्टि होने पर प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई।
साथ ही शिकायत में यह भी दावा किया गया था कि बिल्डर ने इस योजना को टीएनसीपी (नगर तथा ग्राम निवेश) से अनुमोदित बताया और इसके आधार पर प्लॉट बेच रहे थे, जबकि असल में ऐसा नहीं था।
इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले तहसील कार्यालय में भी शिकायत की गई थी। जांच में पता चला कि कई खसरा नंबर जोड़कर नया खसरा बनाया गया, और तहसील ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बावजूद प्रमोटर ने इस जानकारी को छिपाया और बिक्री जारी रखी। मामला अब भी तहसील में कोर्ट में विचाराधीन है।
RERA ने चेताया है कि ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले खरीदारों को जमीन के वास्तविक रिकॉर्ड और अनुमोदन की जांच करनी चाहिए।