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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 23 साल पुराने राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया है। डिविजन बेंच ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे “संतोषजनक” बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी होने के बावजूद निचली अदालत से बरी हो जाना न्याय प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। ऐसे में हाईकोर्ट का निर्णय न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि इस मामले में न्याय मिलने में भले ही लंबा समय लगा हो, लेकिन यह फैसला साबित करता है कि न्यायिक व्यवस्था सभी के लिए समान है। उनके अनुसार, “फैसला देर से आया, लेकिन दुरुस्त आया।”
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि जांच और गवाहों के बयानों से अमित जोगी की भूमिका सामने आती है। अदालत ने माना कि निचली अदालत का फैसला न्याय के मानकों के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसे रद्द करना आवश्यक था।