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Government preparing to take action in BEd VS DElEd case Data sought in Surguja and Bastar divisions
रायपुर। D.El.Ed vs B.ED मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य सरकार कार्रवाई की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने सरगुजा और बस्तर संभाग में नियुक्त ऐसे सहायक शिक्षकों की जानकारी संभागीय संयुक्त से मांगी है जिनका चयन केवल बीएड अहर्ता के आधार पर किया गया है। यह जानकारी आज यानी सोमवार दोपहर दो बजे तक मांगी गई थी। बता दें कि, इस पद पर बीएड धारकों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड धारकों की नियुक्ति सरकार की तरफ से न्यायालय के फैसले का पालन करते हुए की जा सकती है। सरकार के इस फैसले से करीब 3000 शिक्षक प्रभावित होंगे।
गौरतलब है कि, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड प्रशिक्षितों को सहायक शिक्षक पद के योग्य नहीं माना था। उच्च न्यायलय के इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले को यथावत रखा था। शीर्ष अदालत ने बीएड धारियों को माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण के लिए योग्य हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि, राज्य के 2900 सहायक शिक्षकों के प्रति सरकार की ज़िम्मेदारी है और सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं। जिनका उपयोग कर इनकी सेवा सुरक्षित रखी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, ये चयनित हैं, साथ ही मिडिल स्कूल में शिक्षण की योग्यता रखते हैं, और इनको 1 वर्ष शिक्षण का अनुभव भी प्राप्त है।
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