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SC big decision in chhattisgarh DElEd vs BED Assistant Teacher Recruitment case About 6 SLPs of BED and 2 SLPs of State Government Dismissed HC Verdict Upheld
रायपुर। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए B.ED और राज्य सरकार की SLP खारिज कर दी है। बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार को बीएड डिग्री धारकों को हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाकर D.El.Ed को नौकरी देनी पड़ सकती है।
B.ED और राज्य सरकार की तरफ से 6 सीनियर वकील उपस्थित थे। जिनमें सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, पटवलिया, रवीन्द्र श्रीवास्तव जैसे कई दिग्गज वकील शाामिल थे। वहीं D.El.Ed की तरफ से दो सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण और मीनाक्षी अरोड़ा ने पैरवी की थी। जानकारी के मुताबिक लगभग 3 घंटे B.ED का पक्ष सुना गया और 1 घंटे से कम D.El.Ed का पक्ष सुना गया।
गौरतलब है कि, केस का अभी पूरा आर्डर जारी नहीं किया गया है। इसलिए यह खबर शुरूआती जानकारी के आधार पर बनाई गई है। पूरा आर्डर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है।
SLP का मतलब विशेष अनुमति याचिका होती है, जो भारत में एक कानूनी प्रक्रिया है जो पीड़ित पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश या निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देती है।